चेन्नई । मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही है। इसी बीच एक कांग्रेस नेता ने बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के एक कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में फैसला सुनाने वाले जज की जीभ काट देने की धमकी दी।
सरकार बनने पर जज की जुबान काटने की धमकी
कांग्रेस नेता मणिकंदन ने कहा कि जिस जज ने राहुल गांधी की सजा सुनाई है, कांग्रेस की सरकार आने पर उसकी जुबान काट देंगे। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
वहीं कांग्रेस नेता के आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी सहित तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता मणिकंदन ने कहा कि वह सूरत कोर्ट के जज की जीभ काट देंगे, जिन्होंने राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर फैसला सुनाया था। मणिकंदन तमिलनाडु के डिंडीगुल में पार्टी के जिला प्रमुख हैं।
‘राहुल गांधी की सजा देने वाले होते कौन हो?‘
मणिकंदन ने कहा, ‘23 मार्च को, सूरत अदालत के न्यायाधीश ने हमारे नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई। सुनिए जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट देंगे। आप उन्हें जेल की सजा देने वाले कौन होते हैं?‘
अमित मालवीय ने साधा निशाना
कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मणिकंदन की टिप्पणी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि अदालतों को राहुल गांधी को न्यायपालिका को धमकी देने वाले पार्टी के लोगों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए।
राहुल गांधी की सजा का क्या है मामला
पिछले महीने, पूर्व कांग्रेस प्रमुख को मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई। बाद में उन्हें फैसले की अपील करने के लिए 30 दिनों के लिए जमानत दे दी गई। एक दिन बाद, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
राहुल गांधी की सजा ने कांग्रेस के साथ एक राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। 4 अप्रैल को राहुल गांधी को मामले में सूरत की एक सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। अदालत कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी।